ITR Filing Last Date 2025 बढ़ेगी या लगेगा ₹5000 का जुर्माना? जानिए आपकी सही Deadline!

Income Tax Return भरने की समय-सीमा 15 सितंबर 2025 है, लेकिन हर टैक्सपेयर्स के लिए ये डेट अलग हो सकती है। जानिए कौन-सी Deadline आपके लिए है और देरी पर कितना लगेगा जुर्माना।

क्या Income Tax Return (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है? सरकार ने मई 2025 के अंत में ITR filing last date को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। इस बदलाव का कारण था ITR फॉर्म्स में बड़े पैमाने पर किए गए स्ट्रक्चरल बदलाव, जिससे compliance आसान हो सके और पारदर्शिता बढ़े।

लेकिन अब जब itr filing last date 2025 में सिर्फ 50 दिन बचे हैं, तब भी कुछ महत्वपूर्ण ITR फॉर्म्स के लिए online या offline utility अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में tax experts का मानना है कि सरकार को deadline आगे बढ़ानी पड़ सकती है।

देरी पर देरी: इस बार पूरा Tax सीज़न ही लेट हुआ

इस साल ITR forms को सरकार ने काफी देर से जारी किया। मई के आखिर में जब forms आए, तब उनमें कई तकनीकी और संरचनात्मक बदलाव किए गए थे। Excel-based utility धीरे-धीरे लॉन्च हुई, लेकिन अभी तक ITR-3 का online JSON utility उपलब्ध नहीं है। वहीं ITR-5, ITR-6 और ITR-7 की utility अभी तक जारी नहीं हुई है।

इन तकनीकी खामियों की वजह से सरकार ने ही 31 जुलाई की itr filing last date for individual को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया था।

किन Taxpayers को हो रही सबसे ज्यादा परेशानी?

Forms ITR-5, 6 और 7 आमतौर पर कंपनियों, पार्टनरशिप फर्म्स और ट्रस्ट्स के लिए होते हैं। इनकी संख्या लाखों में है, लेकिन अभी तक utility न मिलने की वजह से ये लोग ITR filing की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए हैं।

Expert View: अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, पर संभावना है डेट बढ़ेगी

CA (Dr.) सुरेश सुराना कहते हैं कि अब तक CBDT की ओर से कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से filing utilities देर से आई हैं, उससे यह संभावना बनती है कि itr filing last date extended की जा सकती है।

“अभी ITR-3 सिर्फ Excel format में उपलब्ध है, JSON-based online filing की सुविधा अभी नहीं है। इसी तरह ITR-5, 6 और 7 की utility भी pending है। पहले भी ऐसे मामलों में CBDT ने deadline extend की है।”

लेकिन जब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक सभी Taxpayers को मौजूदा timeline के अनुसार ही काम करना होगा।

किसके लिए क्या है ITR Filing की सही Last Date?

क्या आपको लगता है कि सभी के लिए ITR की last date 15 सितंबर 2025 है? तो ऐसा नहीं है। अलग-अलग category के taxpayers के लिए itr filing last date for 2025-26 अलग-अलग है।

Taxpayer CategoryITR Filing Last Date 2025
Salaried employees और HUFs (non-audit cases)15 सितंबर 2025
Audit वाले Taxpayers (जैसे कंपनियां, फर्म्स)31 अक्टूबर 2025
International/Special Domestic Transactions30 नवंबर 2025
Belated या Revised Return31 दिसंबर 2025 (late fee के साथ)

अगर आपने Last Date Miss कर दी तो?

अगर आपने समय पर return file नहीं किया, तो कई नुकसान हो सकते हैं:

  • Penalty (धारा 234F के तहत): ₹5,000 तक का जुर्माना। अगर आपकी income ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000 का जुर्माना।
  • Interest: बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज।
  • Benefits का नुकसान: Business loss या Capital loss carry forward करने का मौका हाथ से निकल जाएगा।

हालांकि आप itr filing last date with late fee के तहत 31 दिसंबर 2025 तक belated return फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जुर्माना और ब्याज देना पड़ेगा।

इस बार ITR Filing में क्या नए बदलाव हुए हैं?

Budget 2024 के बाद से इस साल की ITR filing कुछ बड़े बदलावों के साथ आई है:

1. Capital Gains Tax में बदलाव (Effective 23 जुलाई 2024 से)

  • LTCG अब सभी assets पर 12.5% होगा
  • STCG अब 20% पर टैक्स लगेगा
  • LTCG exemption ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दिया गया
  • Property पर indexation का फायदा सिर्फ 1 अप्रैल 2001 से पहले की खरीद पर मिलेगा

2. NPS Contribution में Deduction बढ़ा

Private sector कर्मचारियों के लिए employer contribution का deduction 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है (New Regime में)

3. Foreign Assets पर राहत

₹20 लाख तक की विदेशी संपत्ति disclosure नहीं करने पर अब Black Money Act के तहत penalty नहीं लगेगी

4. नई Tax Slabs (New Regime)

  • Exemptions के बिना कम टैक्स दरें
  • Standard Deduction बढ़कर ₹75,000 हो गया है

ध्यान रखें: आपकी Category के हिसाब से ही ITR Filing करें

हर Taxpayer की deadline अलग होती है। ITR filing last date for salaried employees हो सकता है 15 सितंबर हो, लेकिन itr filing last date for company या audited firms के लिए ये 31 अक्टूबर या 30 नवंबर हो सकती है।

जब तक CBDT की ओर से कोई नई घोषणा नहीं होती, तब तक मौजूदा timeline ही मान्य रहेगी। इसलिए headlines पढ़कर गुमराह न हों — अपनी income source और category के अनुसार ही return फाइल करें।

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